पांच साल से पहले पीएफ निकालने पर देना होगा टैक्स
(India)
फाइनेंस बिल के एक प्रावधान में कर्मचारियों के रिटायरमेंट की बचत पर इनकम टैक्स लगाने की बात कही गई है। यह नियम तब भी लागू होगा जब कोई कर्मचारी मुश्किल से 2,120 रपए ही रिटायरमेंट सेविंग करता हो। यह नियम तब भी लागू होगा जब कोई कर्मचारी मुश्किल से 2,120 रपए ही रिटायरमेंट सेविंग करता हो। 1 जून से जिस कर्मचारी की रिटायरमेंट सेविंग सालाना 30,000 रपए से अधिक है और यदि वह पांच साल पूरा होने से पहले प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) निकलवाता है, तो उस पर 10.3 फीसदी टैक्स या अधिकतम 30.6 फीसदी मार्जिनल रेट का भुगतान करना होगा। फिलहाल यदि किसी व्यक्ति की सालाना आय 2.5 लाख रपए या इससे अधिक रहती है, तो ही उसे इनकम टैक्स देना होता है। पैन न होने पर अधिक टैक्सरू नए सेक्शन 192ए के मुताबिक जिन कर्मचारियों के पास पैन (पर्मानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड नहीं है, उनके पीएफ से अधिकतम दर पर टैक्स काटा जाएगा।

Digital Desk: Kamal

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