भारतीय रिजर्व बैंक ने देना बैंक, ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (ओबीसी) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बीओएम) पर अलग-अलग डेढ़ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। नो योर कस्टमर यानी केवाईसी और एंटी मनी लांड्रिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में इन तीनों बैंकों के खिलाफ केंद्रीय बैंक ने यह कार्रवाई की है। दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए तीनों बैंकों को मिलाकर साढ़े चार करोड़ रुपये जुर्माने में चुकाने हैं। इसके अलावा आठ अन्य बैंकों को आरबीआइ ने चेतावनी दी है। इनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और विजया बैंक शामिल हैं।
Digital Desk: Kamal
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