अरबों रुपये के सत्यम कंप्यूटर एकाउंटिंग घोटाले से जुड़े मामले में कंपनी के संस्थापक बी. रामलिंगम राजू समेत अन्य नौ आरोपियों को मेट्रोपोलिटिन सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है तथा उनकी सात साल की सश्रम कारावास की सजा भी निलंबित कर दी है। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने इस मामले में इन सभी को महीने भर पहले दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई थी। इसके बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। हैदराबाद के विशेष न्यायाधीश (आर्थिक अपराध) एम. लक्ष्मण ने आज अपने निर्णय में कहा कि राजू व उनके भाई तथा सत्यम के तत्कालीन प्रबंध निदेशक बी रामा राजू की सजा के अमल को निलंबित किया जाता है। उन्हें एक-एक लाख रुपये का निजी मुचलका तथा इतनी ही राशि की दो जमानत देने को कहा गया। अदालत ने अपने आदेश में आरोपियों से जुर्माना राशि का दसवां हिस्सा रिहाई या जमानत की तारीख से चार सप्ताह के अंदर सुनवाई अदालत में जमा कराने को कहा है।
Digital Desk: Kamal
DISCLAIMER:
इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।