अब पीएफ निकासी पर कटेगा टीडीएस
(India)
सेवानिवृत्ति कोष निकाय इपीएफओ उन मामलों में अगले महीने से पीएफ निकासी पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) काटेगा जहां संचय 30,000 रुपये से अधिक है और कर्मचारी ने पांच साल से कम काम किया है। इपीएफओ द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि वित्त कानून, 2015 में एक कर्मचारी को देय संचयी भविष्य निधि के भुगतान के संबंध में एक नयी धारा 192ए जोडी गई है। यह प्रावधान एक जून, 2015 से प्रभावी होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (इपीएफओ) ने कहा, श्यदि संचय पीएफ बैलेंस के भुगतान के समय रकम 30,000 रुपये या इससे अधिक है और सेवा पांच साल से कम है तो टीडीएस काटा जाएगा।श् सर्कुलर के मुताबिक, टीडीएस 10 फीसद की दर से काटा जाएगा, बशर्ते पैन जमा किया गया हो। हालांकि, सदस्य द्वारा फार्म 15जी या 15एच जमा किया जाता है तो कोई टीडीएस नहीं काटा जाएगा।

Digital Desk: Kamal

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