कोयला घोटाले में पांच को जमानत
(India)
कोयला घोटाले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने राज्यसभा के सांसद विजय दर्डा उनके पुत्र देवेन्द्र दर्डा समेत 5 अन्य को जमानत दे दी। विशेष सीबीआई अदालत के जज भरत पराशर ने पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और कोयला विभाग को दो अन्य उच्चाधिकारी केएस क्रोफा और केसी समरिया के साथ व्यवसायी मनोज जायसवाल की जमानत की अर्जी मंजुर कर ली। अदालत ने सभी आरोपियों को एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। सीबीआई ने जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड, इसके निदेशकों विजय दर्डा, उनके बेटे देवेंद्र दर्डा, राजेंद्र दर्डा, मनोज जायसवाल, आनंद जायसवाल और अभिषेक जायसवाल और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन पर आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश रचने) के मामले में 6 लोगों, कंपनी और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में एजेंसी ने मामले में यह कहते हुए क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी कि कोयला ब्लॉकों के आवंटन में कोयला मंत्रालय द्वारा जेएलडी यवतमाल एनर्जी लिमिटेड को कोई अनुचित फायदा नहीं पहुंचाया गया।

Digital Desk: Kamal

DISCLAIMER:

इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।