केन्द्र ने आयकर रिटर्न की ई-फाइलिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी है। करदाताओं का कहना था कि पूर्व अंतिम तिथि 31 अगस्त को देशभर में कुछ ई-सेवाओं की गति धीमी पड़ने से वे समय पर रिटर्न नहीं भर पाए। इस शिकायत को देखते हुए सीबीडीटी ने अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला किया। आयकरदाताओं के लिए 31 जुलाई तक रिटर्न भरना अनिवार्य है। वित्त वर्ष 2015-16 के लिए रिटर्न की अंतिम तिथि पहले बढ़ाकर 31 अगस्त की गई थी। गुजरात हिंसा के कारण राज्य में ई-रिटर्न की अंतिम तिथि पहले ही बढ़ाकर 7 सितंबर कर दी गई थी।
Digital Desk: Kamal
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