रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने आधार कार्ड का ज्यादा योजनाओं में इस्तेमाल करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है और कहा है कि इससे वित्तीय समावेश अभियान को काफी मदद मिलेगी और कर्ज लेने में सुविधा होगी। राजन ने केन्द्रीय बैंक की बैठक के बाद यहां कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आधार के बारे में आज का आदेश हमें इसका बैंकिंग सेवाओं में इस्तेमाल बढ़ाने में काफी मददगार साबित होगा। यह वित्तीय समावेश के काम को आसान बनायेगा। उन्होंने कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या के आधार पर कोई भी व्यक्ति बैंक खाता खोल सकेगा क्योंकि यह उसकी पहचान दस्तावेज का काम करेगा और उसे कर्ज लेने में आसानी होगी। रिजर्व बैंक की 554वीं बोर्ड बैठक में भाग लेने यहां पहुंचे रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि विशिष्ट पहचान संख्या से यह सुनिश्चित होगा कि लोग एक साथ कई जगह से कर्ज नहीं ले सकेंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा नहीं हो। यह एक उदाहरण है जिससे हम और ज्यादा कर्ज उपलब्ध करा सकेंगे और यह संभव हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार कार्ड का मनरेगा, सभी तरह की पेंशन योजनाओं, प्रधानमंत्री जनधन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) में स्वैच्छिक आधार पर उपयोग करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अदालत द्वारा मामले में अंतिम फैसला किये जाने तक आधार कार्ड का इस्तेमाल पूरी तरह से स्वैच्छिक आधार पर होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही न्यायालय ने अपने पहले के आदेश में सुधार करते हुये आधार का इस्तेमाल राशन और एलपीजी तक सीमित रखने के बजाय चार और योजनाओं में इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी।
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Digital Desk: Kamal
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