हवाला कारोबार पर रोक के लिए कड़ी निगरानी का सुझाव
(India)
कालेधन पर गठित एसआईटी ने मुखौटा कंपनियों के जरिये हो रहे हवाला कारोबार पर रोक के लिए कड़ी निगरानी का सुझाव दिया है। एसआईटी ने कर विभाग व प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों से कहा है कि वे खासकर एक ही पते से परिचालन कर रही कंपनियों को लेकर ज्यादा सावधानी दिखाएं। कालेधन पर अपनी तीसरी रिपोर्ट ‘मुखौटा कंपनियों और लाभकारी स्वामित्व’ में एसआईटी ने ये सुझाव दिए हैं। रिपोर्ट में मुखौटा कंपनियों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का सुझाव भी दिया गया है। एसआईटी ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) से आग्रह किया है कि वे ऐसी कंपनियों के बारे में सूचनाओं का उचित ढंग से निरीक्षण करे। रिपोर्ट में ऐसे 2,627 लोगों का उल्लेख है, जो 20-20 से अधिक कंपनियों में निदेशक बने हुए हैं, जो कंपनी कानून 2013 का उल्लंघन है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर 345 ऐसे पते दिखे हैं, जिनमें प्रत्येक पते से 20-20 से अधिक कंपनियां चलाई जा रही हैं। वहीं 13,581 कंपनियां ऐसी हैं, जिनके मामले में उनके पते से कम से कम 19 और कंपनियां परिचालित की जा रही हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्ववर्ती कंपनी कानून 1956 की धारा 275 के प्रावधानों के तहत लगभग 77,696 कंपनियों को निदेशकों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया है। विशेष जांच दल ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय से ए

Digital Desk: Kamal

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