उच्चतम न्यायालय ने कॉल ड्रॉप के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दूरसंचार कंपनियों की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंगटन फली नरीमन की पीठ ने मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों के समूह श्सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडियाश् (सीओएआई) की याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, श्यह अंतरिम आदेश से जुड़ा मामला है। हम इसकी सुनवाई गुरुवार (10 मार्च) को करेंगे। फिलहाल कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं होगा।श् न्यायमूर्ति जोसेफ ने मोबाइल कंपनियों के अधिवक्ता कपिल सिब्बल से कहा कि वह भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) से तब तक मामले की सुनवाई न करने का आग्रह करें। ट्राई में सात मार्च को सुनवाई होनी है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्र, ट्राई और अन्य पक्षों को नोटिस जारी करके एक सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। सीओएआई में वोडाफोन, भारती एयरटेल और रिलायंस सहित 21 मोबाइल ऑपरेटर शामिल हैं। एटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, श्मैं मोबाइल ऑपरेटरों को कोई राहत प्रदान करने के खिलाफ हूं, क्योंकि ट्राई का फैसला उपभोक्ताओं के हित में है।श्
Digital Desk: Kamal
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