सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस जियो इंफोकॉम को बड़ी राहत प्रदान करते हुए उसे 4जी लाइसेंस दिये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, न्यायमूर्ति ए के सिकरी और न्यायमूर्ति आर भानुमति की खंडपीठ ने गैर-सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता ने मुकेश अम्बानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस जियो इंफोकॉम को 4 जी लाइसेंस दिये जाने में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए लाइसेंस निरस्त करने की मांग की थी।
Digital Desk: Kamal
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