पीएफ के नए नियमों के खिलाफ श्रमिकों का विरोध
(India)


सरकार ने श्रमिक संगठनों के विरोध को देखते हुए भविष्य निधि में से नियोक्ता के योगदान की निकासी पर कर्मचारी के 58 साल पूरे होने तक रोक के फैसले पर अमल तीन महीने के लिये और टाल दिया है। इससे अंशधारक अगर दो महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहता है तो 31 जुलाई तक वह भविष्य निधि से पूरा पैसा निकाल सकेगा। श्रम मंत्री बंदारू दत्तात्रेय ने कहा, श्अधिसूचना (भविष्य निधि निकासी नियमों को सख्त बनाने से जुड़ी) लागू किए जाने पर 31 जुलाई 2016 तक के लिए रोक लगाई जा रही है। हम संबद्ध पक्षों के साथ इस बारे में चर्चा करेंगे। भविष्य निधि में से नियोक्ताओं के योगदान की निकासी पर पाबंदी को लेकर श्रमिक संगठनों के देश के विभिन्न भागों में विरोध प्रदर्शन के बीच मंत्री ने यह घोषणा की है। इस निर्णय के खिलाफ ऑनलाइन अभियान भी चलाया गया। इसे 10 फरवरी से लागू किया जाना था लेकिन विरोध को देखते हुए इसे 30 अप्रैल तक टाल दिया गया। ईपीएफ कानून में संशोधन के खिलाफ विरोध कर रहे कपड़ा फैक्टरी में काम करने वाले कर्मचारियों पर कल पुलिस ने लाठीचार्ज किया।

Digital Desk: Kamal

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