ग्रेटर नोएडा में सुपरटेक के 1,000 फ्लैटों को सील करने का आदेश
(India)


ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने कथित रूप से बिना मंजूरी के निर्माण के मामले में रीयल्टी कंपनी सुपरटेक से ग्रेटर नोएडा में 1,000 से अधिक फ्लैटों को सील करने को कहा है। प्राधिकरण ने सुपरटेक को इस संदर्भ में 11 अप्रैल 2016 को नोटिस दिया था। हालांकि सुपरटेक ने दावा किया कि ग्रेटर नोएडा में 20 एकड़ में फैली आवासीय परियोजना जार के तहत बनी या बन रही सभी 1,853 इकाइयां अनाधिकृत नहीं हैं और पूरी तरह सुरक्षित तथा वैध हैं। यह दूसरा मौका है जब सुपरटेक को इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ा है। इससे पहले, अप्रैल 2014 में इलाहबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा में कंपनी की आवासीय परियोजना के दो 40 मंजिला टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इस आदेश को सुपरटेक ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी। प्राधिकरण ने बिल्डर से मंजूरी प्राप्त 844 इकाइयों के अलावा सभी आवासीय इकाइयों को सील करने को कहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने आगाह किया है कि अगर कंपनी ने 30 दिनों में आवासीय इकाइयों को सील करने में नाकाम रहती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Digital Desk: Kamal

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