कॉल ड्रॉप मामले में दूरसंचार प्रदाता कंपनियों को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने कॉल ड्रॉप के मामले में हर्जाना देने के ट्राई के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि उपभोक्ताओं को टेली कंपनियों के हर्जाना देने की सिफारिश एक तरफा और अपारदर्शी है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दूरसंचार कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने पर उपभोक्ताओं को मुआवजा देने और ट्राई के नियमों को बहाल रखने का आदेश दिया था। इस नियम को पहली जनवरी, 2016 से ही प्रभावी करने का आदेश दिया था, जिसके तहत कॉल ड्रॉप के बदले कंपनियों को जनवरी से मुआवजे देना था।
Digital Desk: Kamal
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