मोदी सरकार ने अपने एक अहम् फैसले में मॉडल शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अपनी मंजूरी दे दी है। बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में इस कानून को मंजूरी दे दी गई। इस कानून के लागू होने के बाद अब सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन खुले रह सकेंगे। इस एक्ट के लागू होने के बाद सभी रेस्टोरेंट, लोकल मार्किट, मॉल्स और दुकानें 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खोली जा सकेंगी। वो सभी यूनिट्स जिनमें 10 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं इस कानून के अंतर्गत आएंगे। हालांकि सरकारी ऑफिस, बैंक्स, इंश्योरेंस कम्पनियां और वो फैक्ट्रियां जो कि फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत काम कर रहीं हैं इस कानून के दायरे से बहार रहेंगें। इस एक्ट के तहत महिलाएं भी रात में काम कर सकेंगी हालांकि उन्हें कैब देना कंपनी के लिए जरूरी होगा। राज्यों के लिए ये कानून ऑप्शनल ही रहेगा. इसे मानने या मानने के लिए राज्यों की सरकारें स्वतंत्र रहेंगी।
Digital Desk: Kamal
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