जरूरी वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करेगी सरकार
(DELHI, DELHI) महंगाई से निपटने के लिए खुदरा बाजार में दाल, दूध, चीनी, खाद्य तेल और दूसरी आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को लेकर सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है. खुले और पैक्ड आइटम्स की कीमत में भारी अंतर को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि जरूरी वस्तुओं की कीमतें सरकार की ओर से तय कर दी जाएं. यदि ऐसा होता है तो कोई भी दुकानदार तय की गई कीमत से अधिक में सामान नहीं बेच पाएगा. पिछले दिनों दाल की कीमतों में भारी उछाल से सीख लेते हुए और खुले और पैक्ड दाल की कीमत में अंतर को देखते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने पैक्ड सामान को लेकर नियमों में संशोधन किया है, ताकि सरकार खुदरा मूल्य तय कर सके.
'यदि किसी भी आवश्यक वस्तु की खुदरा बिक्री कीमत तय की गई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया है, तो इसे लागू करना अनिवार्य है.' बताया जाता है कि इस ओर 7 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है. इसमें कहा गया है की अगर सरकार कीमत तय करती है और मानक मात्रा 500 ग्राम, एक किलोग्राम या दो किलोग्राम तय करती है, तो खुदरा विक्रेता को इन नियमों का पालन करना होगा.
अधिकारी बताते हैं कि नियमों और अधिसूचना की अनदेखी करने पर खुदरा विक्रेता पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही उसके जमा माल को भी जब्त किया जा सकता है. इन नए नियमों के लागू होने से आवश्यक वस्तुओं के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की अवधारणा खत्म हो जाएगी.दाल की कीमतों में अबूझ उछाल और खुले और पैक्ड सामान की कीमत में भारी अंतर को देखते हुए सरकार ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हुई है.

Digital Desk: Manish Patwa

DISCLAIMER:

इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।