'यदि किसी भी आवश्यक वस्तु की खुदरा बिक्री कीमत तय की गई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया गया है, तो इसे लागू करना अनिवार्य है.' बताया जाता है कि इस ओर 7 सितंबर को अधिसूचना जारी की गई है. इसमें कहा गया है की अगर सरकार कीमत तय करती है और मानक मात्रा 500 ग्राम, एक किलोग्राम या दो किलोग्राम तय करती है, तो खुदरा विक्रेता को इन नियमों का पालन करना होगा.
अधिकारी बताते हैं कि नियमों और अधिसूचना की अनदेखी करने पर खुदरा विक्रेता पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. साथ ही उसके जमा माल को भी जब्त किया जा सकता है. इन नए नियमों के लागू होने से आवश्यक वस्तुओं के मामले में अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की अवधारणा खत्म हो जाएगी.दाल की कीमतों में अबूझ उछाल और खुले और पैक्ड सामान की कीमत में भारी अंतर को देखते हुए सरकार ऐसे कदम उठाने पर मजबूर हुई है.
Digital Desk: Manish Patwa
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