सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट से राहत
(India)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल अवधि 28 नवंबर तक बढ़ा दी। न्यायालय ने उन्हें इस अवधि तक 200 करोड़ रुपये जमा करने को कहा है. वहीं सहारा ने ैम्ठप् के 12 हजार करोड़ बकाए का भुगतान करने के लिए एक रोडमैप तैयार कर लिया है. सहारा के मुताबिक इस राशि का भुगतान दिसंबर 2018 तक कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के 28 सिंतबर के आदेश के मुताबिक, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल द्वारा 215 करोड़ रुपये का ड्राफ्ट सौंपने के बाद प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस.ठाकुर, न्यायमूर्ति अनिल आर.दवे और न्यायमूर्ति ए.के.सीकरी की पीठ ने सहारा से बाकी रकम जमा करने के लिए कहा।

Digital Desk: Kamal