श्याओमी मिली अदालत से राहत
(India)
दिल्ली हाईकोर्ट ने चाइनीज हैंडसेट मेकर श्याओमी को अस्थायी आदेश के तहत 8 जनवरी तक क्वॉलकॉम चिपसेट वाले हैंडसेट बेचने की अनुमति दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने 8 दिसंबर को अपने अंतरिम आदेश में कंपनी को भारत में ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के जरिए हैंडसेट की बिक्री करने से रोक दिया था। श्याओमी पर आरोप है कि वह स्वीडेन की कंपनी ज्स्ड एरिक्शन की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। जस्टिस प्रदीप नंदराजोग की अगुवाई वाली बेंच ने मंगलवार को कहा कि श्याओमी के मुताबिक एरिक्शन ने यह नहीं बताया था कि वह भी क्वॉलकॉम चिपसेट का इस्तेमाल करती है और उसके पास स्वीडेन की कंपनी के पेटेंट के इस्तेमाल का लाइसेंस है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट के जरिए शाओमी हर मंगलवार को अपने हैंडसेट की बिक्री करती है। मामले में चाइनीज हैंडसेट मेकर श्याओमी की ओर से पैरवी करते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और एडवोकेट अजीत वॉरियर ने हाईकोर्ट की बेंच को बताया कि साइट के जरिए हर मंगलवार को करीब 1 लाख हैंडसेट की बिक्री की जाती है। पूरे मामले को सुनने के बाद अदालत ने अपने अस्थायी आदेश में श्याओमी को रॉयल्टी के तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास प्रति हैंडसेट 100 रुपये जमा करने को कहा।

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।