3 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पर अब कोई टैक्स नहीं
(India)
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने बजट में करदाताओं को राहत देते हुए कई ऐलान किए। 3 से 5 लाख तक की आमदनी वालों को अब आधा टैक्स देना पड़ेगा। 3 लाख तक आय वाले व्यक्तियों पर कोई टैक्स नहीं, पहले यह सीमा 2.5 लाख रुपये थी। 3 लाख से अधिक कैश लेन-देन पर लगेगी रोक, इसके लिए टैक्स कानून में संशोधन किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा। 8 नवंबर से 30 नवंबर के दौरान 1.09 करोड़ खातों में औसत 5 लाख से अधिक जमा किए। 2015-16 में 3.7 करोड़ व्यक्तियों में से 99 लाख लोगों ने 2.5 लाख की छूट सीमा से कम आय दिखाई। एक राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से अधिकतम 2000 रुपये का कैश चंदा ले सकती है। राजनीतिक पार्टियां अपने दानदाताओं से 2000 रुपये से अधिक का चंदा चेक या डिजिटल माध्यम से ही लेंगी। जिन दाताओं ने किसी भी राजनीतिक पार्टी को 20 हजार या इससे अधिक कैश में दान दिया है उनकी सूची बनाने की जरूरत है।

Digital Desk: Kamal

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