सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सहारा चिटफंड मामले की सुनवाई करते हुए उसके मुंबई स्थित ऐम्बी वैली टाउनशिप प्रॉजेक्ट को जब्त किए जाने का आदेश दिया। अदालत ने सहारा ग्रुप से कहा कि वह अपनी ऐसी संपत्तियों की सूची सौंपे, जिन पर किसी तरह का कर्ज नहीं लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन संपत्तियों की नीलामी कर लोगों के पैसों की वसूली की जाएगी और उसे जनता को दिया जाएगा। अदालत ने 14,799 करोड़ के बकाये के मामले की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है।
Digital Desk: Kamal
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