(DELHI, DELHI)
अब 5 साल से पहले नौकरी छोड़ने पर आपको ग्रैच्युटी का नुकसान नहीं होगा। प्रॉविडेंट फंड (पीएफ) की तर्ज पर आपकी ग्रैच्युटी भी ट्रांसफर होगी। इसके अलावा कांट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों इम्प्लॉइज को भी ठेकेदार एक जगह से हटा कर दूसरी जगहों पर काम पर लगा देते हैं। डीएल सचदेव के मुताबिक, सरकार ने ग्रैच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 10 लाख रुपए से बढ़ा कर 20 लाख रुपए करने की हमारी मांग पर सहमति जताई है।
Digital Desk: Firoz Khan
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