1 — 500 और 1000 के पुराने नोट बंद करने के फैसले के बाद 11 नवंबर 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक यदि आपने अपने बैंक खाते में दो लाख या उससे ज्यादा की रकम जमा कराई है तो इसकी सूचना इनकम टैक्स विभाग को देनी होगी।
2— इतना ही नहीं अगर आपके एक से ज्यादा खाते हैं और आपने सभी खातों में मिलाकर दो लाख या उससे अधिक की राशि जमा कराई है तो भी आपको इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होगी।
3— यादि आपकी सालाना आय ढाई लाख से कम है तो आप टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे लेकिन ढाई से पांच लाख की आय वालों को 5 फीसदी टैक्स देना होगा। वहीं पांच से 10 लाख तक आय वालों को 20 फीसदी और 10 लाख से ज्यादा आय वालों को 30 फीसदी तक का टैक्स देना होगा।
4— 31 जुलाई 2017 से पहले पांच लाख से अधिक आय वाले लोगों को आईटीआर की ई फाइलिंग करनी होगी। जिन लोगों ने रिफंड क्लेम किया है उन्हें में तय तारीख तक आईटीआर की ई फाइलिंग करनी होगी।
5— अब 80 साल या उससे अधिक उम्र वाले लोगों को आईटीआर फॉर्म—1 और आईटीआर—2 के जरिए रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
Digital Desk: Firoz Khan
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।