आधार कार्ड से पैन कार्ड को जोड़ने की तारीख बढ़ी
(India)
आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि आधार-पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख अब 31 दिसंबर हो गई है। इसके साथ ही छोटे व्यापारियों को रिटर्न फाइल करने के लिए 30 सितंबर तक का टाइम दिया गया है। यानी उनको एक महीने का वक्त ज्यादा दिया गया है। आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख को चैथी बार आगे बढ़ाया गया है। इस बार यह फैसला आखिरी तारीख (31 अगस्त) के खत्म होने से कुछ घंटे पहले लिया गया। नई डेडलाइन ऐसे वक्त में आई है जब आधार सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है या नहीं इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट में होना बाकी है। सरकार की तरफ से बार-बार कहा जाता है कि आधार-पैन को जोड़ना जरूरी है। इसके लिए तर्क दिया जाता है कि इससे टैक्स चोरी करने वालों और दो-दो पैन बनवाकर रखने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी।

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