यह सामान की ढुलाई की एक इलेक्ट्रॉनिक रसीद है जिसे जीएसटी के पोर्टल पर भरा जाना है। सामान ढुलाई की हर गतिविधि पर इसके जरिये नजर रहेगी। ई-वे बिल के तहत राज्य या राज्य से बाहर 50,000 रुपये से अधिक के सामान की ढुलाई के लिए सरकार को पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए बताना होगा। इसके तहत ई-वे बिल जनरेट करना होगा।
ई-वे बिल के दो भाग हैं। पहले हिस्से में जीएसटीआईएन की रसीद डिलीवरी का स्थान पिन कोड रसीद नंबर और तारीख सामान्य का मूल्य,एचएसएन कोड रेल-हवाई या सड़क परिवहन से जुड़ा ट्रांसपोर्ट का दस्तावेज नंबर और ढुलाई की वजह की जानकारी देनी है। दूसरे हिस्से में वाहन के नंबर उससे जुड़ी जानकारी देनी है।
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