सेबी के फैसले के मुताबिक नए नियम के तहत अप्रैल 2020 से इन 10 कंपनियों के सीएमडी यानी चेयरमैन और एमडी अपने पास सिर्फ एक ही पद रख सकेंगे।यू कहें तो ये लोग चेयरमैन और एमडी में से एक ही पद अपने पास रख सकेंगे। दूसरा पद इन्हें मजबूरन छोड़ना पड़ेगा।
दरअसल कोटक कमेटी ने ऐसी कंपनियों में एमडी या CEO और चेयरमैन के पद को अलग-अलग करने की सिफारिश की थी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर कोटक कमेटी की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। मतलब साफ है कि अब ऐसी कंपनियों में सीएमडी का कोई पद नहीं होगा। बल्कि यह दो अलग-अलग पद होंगे, जो एक व्यक्ति के पास नहीं रहेंगे।
Digital Desk: Firoz Khan
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