आरएचसी से कर्ज वसूली के लिए NCLAT की शरण में HDFC
(India) संपत्ति पर कर्ज देने वाली कंपनी एचडीएफसी लिमिटेड ने आरएचसी होल्डिंग से कर्ज वसूली के लिए नेशनल कंपनी लॉ टिब्यूनल (एनसीएलटी) के फैसले को नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट टिब्यूनल (एनक्लैट) में चुनौती दी है। एनसीएलटी ने आरएचसी होल्डिंग के विरुद्ध एचडीएफसी की इन्सॉल्वेंसी याचिका को खारिज कर दिया था। आरएचसी होल्डिंग अरबपति बंधु मलविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह की कंपनी है।
एचडीएफसी की याचिका स्वीकार करने के बाद एनक्लैट ने सोमवार को आरएचसी होल्डिंग और अन्य पक्षों को नोटिस जारी कर उन्हें अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक फरवरी का दिन निश्चित किया।

एनसीएलटी की प्रधान पीठ ने छह दिसंबर 2018 को आरएचसी होल्डिंग के विरुद्ध इन्सॉल्वेंसी याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी आबीसी कोड के दायरे में नहीं आती है।

Digital Desk: Firoz Khan

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