सुप्रीम कोर्ट ने कहा- अनिल अंबानी 4 हफ्ते में एरिक्सन को 453 करोड़ चुकाएं नहीं तो 3 महीने की जेल होगी -पेमेंट विवाद
(DELHI, DELHI) सुप्रीम कोर्ट ने एरिक्सन कंपनी को भुगतान से जुड़े विवाद में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के चेयरमैन अनिल अंबानी को कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराया है। अदालत ने अनिल अंबानी समूह की दूसरी कंपनी रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी को भी दोषी माना है। आरकॉम पर एरिक्सन के 550 करोड़ रुपए बकाया हैं। उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तय समय पर भुगतान नहीं किया।
कोर्ट ने कहा है कि एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपए का भुगतान किया जाए। चूक हुई तो अनिल अंबानी, सतीश सेठ और छाया विरानी को 3 महीने की जेल होगी। कोर्ट ने रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इन्फ्राटेल पर 1-1 करोड़ रुपए की पेनल्टी भी लगाई है। 4 हफ्ते में कोर्ट की रजिस्ट्री में जुर्माने की रकम जमा नहीं हुई तो 1 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने निर्देश दिए हैं कि रिलायंस समूह ने कोर्ट की रजिस्ट्री में जो 118 करोड़ रुपए पहले जमा किए थे वो एरिक्सन को जारी कर दिए जाएं।
आरकॉम ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। इसका पालन किया जाएगा।
एरिक्सन ने 2014 में आरकॉम का टेलीकॉम नेटवर्क संभालने के लिए 7 साल की डील की थी। इस मामले में उसका आरोप था कि आरकॉम ने 1,500 करोड़ रुपए की बकाया रकम नहीं चुकाई। पिछले साल दिवालिया अदालत में सेटलमेंट प्रक्रिया के तहत एरिक्सन इस बात के लिए राजी हुई कि आरकॉम सिर्फ 550 करोड़ रुपए का भुगतान कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने आरकॉम को 15 दिसंबर तक भुगतान करने के आदेश दिए थे। उसने पेमेंट नहीं किया। इसलिए एरिक्सन ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

Digital Desk: Firoz Khan

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