टाटा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री बहाल
(DELHI, India) नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने बुधवार को साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में बहाल कर दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधिकरण ने एन चंद्रा की नियुक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवैध ठहराया है। सायरस मिस्त्री के पक्ष में फैसला देते हुए NCLAT ने कहा कि मिस्त्री फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए जाएं, उन्हें हटाना गलत था।

बता दें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) में केस हारने के बाद मिस्त्री अपीलेट ट्रिब्यूनल पहुंचे थे। एनसीएलटी ने 9 जुलाई 2018 के फैसले में कहा था कि टाटा सन्स का बोर्ड सायरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाने के लिए सक्षम था। मिस्त्री को इसलिए हटाया गया क्योंकि कंपनी बोर्ड और बड़े शेयरधारकों को उन पर भरोसा नहीं रहा था। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जुलाई में फैसला सुरक्षित रखा था।

Digital Desk: Firoz Khan

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