इससे नियामक को शेयर बाजार में गड़बड़ी में शामिल इकाइयों के खिलाफ अपनी जांच में मदद मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर कानून की धारा 138 (1) के तहत इस संदर्भ में 10 फरवरी को आदेश जारी किया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) को सूचनाएं तीन श्रेणियों- अनुरोध करने पर, स्वत: संज्ञान और स्वत: आधार पर मिलेंगी।
दोनों संगठन इस निर्णय को लागू करने और आंकड़ों के आदान-प्रदान, गोपनीयता को बनाए रखने व आंकड़ों के संरक्षण और उपयोग के बाद उसे समाप्त करने के संदर्भ में जल्दी ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर सकते हैं।
सीबीडीटी ने कहा कि स्वत: संज्ञान के तहत शेयर बाजार में गड़बड़ी से संबंधित नियमों के उल्लंघन से संबद्ध जांच वाले मामलों की सूची और सेबी के लिए जरूरी कोई अन्य सूचना उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुरोध के आधार पर कर विभाग पैन सूचना साझा करेगा।
Digital Desk: Firoz Khan
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