बीमा प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी पर भी ले सकते हैं कर छूट का लाभ
(India) जीवन और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम भुगतान पर आयकर नियमों के तहत कर छूट की जानकारी आपकी जरूर होगी, लेकिन आपको बता दें कि प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी भुगतान के बदले भी टैक्स छूट ले सकते हैं। आयकर नियमों के तहत इसकी सीमा और शर्तें तय हैं। स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है।

यदि आपकी पॉलिसी का प्रीमियम 21 हजार रुपये है तो 18 फीसदी जीएसटी के हिसाब से 3960 रुपये और चुकाने होंगे। इस तरह आपको कुल 24,960 रुपये का भुगतान करना होगा। आयकर नियमों के तहत स्वास्थ्य बीमा पर कुल 25 हजार रुपये तक की कर छूट ले सकते हैं। इस तरह आप कुल 24,960 रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं।

आयकर नियमो के तहत जीवन बीमा के प्रीमियम पर कुल 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट ले सकते हैं। हालांकि, जीएसटी भुगतान पर टैक्स छूट पॉलिसी के अनुसार अलग-अलग है। टर्म प्लान में 18 फीसदी जीएसटी लगती है। यदि आप 30 साल के हैं 20 वर्ष के लिए एक करोड़ रुपये के कवर वाला टर्म प्लान लेते हैं तो उसका प्रीमियम करीब नौ हजार रुपये होगा। इसमें 18 फीसदी जीएसटी जोड़ने के बाद कुल प्रीमियम 10,620 रुपये होगा। ऐसे में आप 10,620 रुपये की टैक्स छूट ले सकते हैं।

Digital Desk: Firoz Khan

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