रिहा होगा 26/11 का आरोपी खूंखार आतंकी लखवी, कोर्ट ने रद्द किया सरकारी आदेश
(International) सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उसके हिरासत के आदेश रद्द कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार ने पब्लिक मैनटेनेंस ऑर्डर कानून का इस्तेमाल करते हुए उसे हिरासत में ही रखने के लिए कहा था। लेकिन लखवी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी, जहां पर हाईकोर्ट ने सरकार आदेश को रद्द कर दिया। गौरतलब है कि पाकिस्तानी की एक एंटी टेरर कोर्ट ने लखवी को 18 दिसंबर को जमानत दे दी थी। जिसके बाद पाकिस्तान सरकार पर दबाव बनाया गया था। पाक सरकार ने दबाव के चलते ही लखवी को हिरासत में रखने का आदेश दिया था। लखवी पर मुंबई हमलों के लिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने और हमले के दौरान उन्हें निर्देश देने के आरोप हैं। जमानत मिलने के बाद लखवी के रिहा होने से पहले ही पाकिस्तान सरकार ने पब्लिक मैनटेनस ऑर्डर के तहत आडियाला जेल में ही उसे तीन महीने तक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया था। जिसके बाद लखवी ने सरकार के इस आदेश को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पाकिस्तान की अदालतों में आठ जनवरी तक सर्दी की छुटि्टयां हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हाईकोर्ट में लखवी की याचिका पर सुनवाई की गई।
लखवी को जमानत दिए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने कहा था कि वह उसकी जमानत के खिलाफ अपील करेगी। लेकिन अभी तक ऎसा कुछ नहीं हुआ है।

Author: JAN TV Editorial Team

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