(International)
पाकिस्तान सरकार की कोशिश है कि लखवी जेल से बाहर न आने पाए। इस बाबत पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने अदालत में अर्जी दी है। इससे पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को लखवी को सशर्त जमानत दी थी। लखवी ने अपनी हिरासत खत्म करने की मांग की थी। उसे सार्वजनिक व्यवस्था बहाली (एमपीओ) अध्यादेश के तहत हिरासत में लिया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश के एक दिन बाद बुधवार को लखवी को अपहरण के एक अन्य मामले में दो दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। 18 दिसंबर को इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने जमानत दी थी। लेकिन संघीय सरकार ने एमपीओ अध्यादेश के तहत अडियाला जेल में उसकी हिरासत बढ़ा दी थी जिसके बाद वह इस्लामाबाद उच्च न्यायालय पहुंचा था। सरकार आतंकवाद निरोधक अदालत से लखवी को जमानत मिलने को चुनौती देने का पहले ही ऐलान कर चुकी थी।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।