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इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत सिद्दिकी के नेतृत्व वाली दो सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को लखवी को जमानत देने के आतंकवाद निरोधक अदालत के निर्णय के खिलाफ सरकार की याचिका स्वीकार कर ली। अभियोजन प्रमुख चौधरी अजहर ने सुनवाई के बाद बताया, ‘अदालत ने इस मामले में जिरह के लिए सुनवाई की अगली तारीख को लखवी को उपस्थित होने को कहा है और इस बारे में उसे नोटिस जारी किया गया है।’ संघीय जांच एजेंसी के एक विशेष अभियोजक अजहर ने कहा कि अदालत कार्यालय मामले की सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित करेगा। नवंबर 2008 में मुम्बई आतंकी हमले की योजना बनाने, वित्त पोषण और उसे अमलीजामा पहनाने में शामिल रहे लखवी को 18 दिसंबर 2014 को एटीसी ने जमानत प्रदान की दी थी। इसके अगले दिन लखवी को लोक व्यवस्था बनाये रखने :एमपीओ: के उपबंध के तहत हिरासत में लिया गया।
Author: JAN TV Editorial Team
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