पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हमले के मुख्य षड्यंत्रकारी जकी-उर-रहमान लखवी की हिरासत निलंबित करने के हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। इसका सीधा मतलब है कि लखवी फिलहाल जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। पाकिस्तान की एक आतंकवाद रोधी अदालत ने 18 दिसंबर को मुंबई हमले के मामले उसे जमानत दे दी थी। जिसके बाद इस्लामाबाद जिला प्रशासन ने उसे मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया था। लखवी ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जिला प्रशासन के आदेश को सस्पेंड करने का फैसला दिया। लखवी उन सात आतंकियों में शामिल है। जिन पर 26ध्11 मुंबई हमले की साजिश करने और उसमें मदद करने का आरोप है। अन्य छह आरोपी हम्माद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, युनूस अंजुम, जमिल अहमद, मजहर इकबाल और अब्दुल माजिद हैं।
Author: JAN TV Editorial Team
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