पाकिस्तान की एक कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमलों के आरोपी जकीउर रहमान लखवी की हिरासत को अवैध करार देते हुए उसकी रिहाई के आदेश दिए हैं। गौरतलब है कि लखवी गत 18 दिसम्बर को एक आतंकरोधी कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद भी जेल में बंद है। पाकिस्तान सरकार ने उसे पब्लिक सुरक्षा तथा शांति के लिए खतरा बताते हुए रिहा नहीं किया था। वह रावलपिंडी की एडियाला जेल में कैद है। लखवी ने अपनी जमानत अर्जी खारिज होने के बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उसे जमानत दे दी थी।उस समय भारत सरकार द्वारा आपत्ति उठाए जाने के बाद पाकिस्तान सरकार ने एक छह वर्ष पुराने अपहरण मामले में उसे आरोपी मानते हुए फिर से गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था।उल्लेखनीय है कि लखवी आतंकी गुट लश्करे तैयबा का कमांडर है। इसे वर्ष 2009 में भारत में हुए मुंबई आतंकी हमले के लिए छह अन्य आतंकियों सहित हिरासत में लिया गया था। इस हमले में 166 लोग मारे गए थे जबकि 300 से अधिक घायल हो गए थे।
Author: JAN TV Editorial Team
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