सुपरटेक को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका, ग्राहकों के पैसे लौटाने के आदेश
(India) इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुपरटेक के एमरैल्ड कोर्ट अपार्टमेंट के दो टॉवर एपेक्स और सेयान गिराने के आदेश दिए थे,,, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इन दोनों टॉवरों में फ्लैट खरीदने वाले लोगों को उनका पैसा वापस मिलना चाहिए क्योंकि यह उनकी मेहनत की कमाई है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए वह सभी बार-बार कोर्ट के चक्कर नहीं लगा सकते। गौर हो कि 2014 के मार्च में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एपेक्स और सेयान टॉवरों को अवैध बताते हुए उन्हें गिराने का आदेश दिया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्डर को दोनों टावर के ग्राहकों का पैसा 14 फीसदी सालाना ब्याज दर के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति फाइल होने की तिथि के चार महीने के अंदर लौटाने को कहा था। इसके साथ ही कोर्ट ने 'गैरकानूनी' निर्माण की इजाजत देने और इसे करने के लिए नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक के खिलाफ अभियोजन चलाने का भी आदेश दिया था।

Author: JAN TV Editorial Team

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