दिल्ली स्थित सीबीआइ की विशेष अदालत ने कोयला घोटाले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित सात आरोपियों के खिलाफ मंगलवार को सम्मन जारी किया है. सीबीआइ के विशेष जज भरत पराशर ने सीबीआइ द्वारा दायर आरोप पत्र के आधार पर इनको नोटिस जारी किया है. सभी को 18 फरवरी को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा गया है. सीबीआइ ने दिसंबर 2014 में कोड़ा सहित सात के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. अदालत ने 22 दिसंबर को आरोप पत्र पर सुनवाई के बाद इसे स्वीकार करते हुए न्यायिक प्रक्रिया की शुरुआत की. आरोप पत्र में कहा गया था कि कोड़ा सहित आरोपित अधिकारियों ने बिन्नी आयरन एंड स्टील के लिए रजहरा कोल ब्लॉक आवंटित करने की अनुशंसा की थी. इस कोल ब्लॉक में 17.09 मिलियन टन कोयले र्के भंडार का अनुमान है.आरोप पत्र के अनुसार इस कंपनी को कोल ब्लॉक आवंटित करने के लिए झारखंड सरकार के उद्योग मंत्रालय ने किसी तरह की अनुशंसा नहीं की थी. पर, तत्कालीन मुख्य सचिव एके बसु ने तीन जुलाई 2008 को आयोजित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया था और इस कंपनी को कोल ब्लॉक देने से संबंधित अनुशंसा की थी.
Author: JAN TV Editorial Team
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