दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बृहस्पतिवार शाम छह बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। चुनाव आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार, शाम छह बजे के बाद से चुनाव प्रचार का कोई भी माध्यम नहीं अपनाया जा सकेगा। इसके बाद न तो कोई प्रत्याशी चुनाव को लेकर जुलूस निकाल सकेगा और न ही रैली कर सकेगा। कोई सार्वजनिक बैठक भी नहीं होगी। रेडियो व टेलीविजन के माध्यम से भी चुनाव प्रचार पर पाबंदी रहेगी। नेताओं व पार्टियों के समर्थन में किए जा रहे फोन व भेजे जा रहे एसएमएस पर भी पूरी तरह रोक लग जाएगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने सभी संबंधित टीमों को सतर्क कर दिया है। जनता को आकर्षित करने के लिए किसी भी प्रकार की चुनाव सामग्री का प्रचार करने के उद्देश्य से संगीत, नाटक या मनोरंजन के अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसका उल्लंघन करने वाले को दो वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण कुमार का कहना है कि मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। मतदान करने वालों को इस बार गाढ़ा करके स्याही ब्रश से लगाई जाएगी, ताकि इसे किसी भी तरह मिटाया नहीं जा सके। प्रचार के आखिरी दिन के मद्देनजर तीनों प्रमुख दलों भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा ने सभी केंद्रीय मंत्रियों और सातों सांसदों को 70 विधानसभा सीटों पर कम से कम एक रैली करने का आदेश दिया है। वहीं आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का आज कई रोड शो का आयोजन किया गया है।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।