महाराष्ट्र में फिलहाल बीफ बैन जारी रहेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीफ बैन के विरोध में दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि अगले तीन महीने तक ऐसे लोगों पर कोई कड़ी कार्रवाई न की जाए जिनके पास अवैध तौर से बीफ मिले। ना ही पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई मामला दर्ज करेगी, जिनके पास से बीफ मिलता हो, लेकिन राज्य में अगर कहीं अवैध तौर से जानवर की हत्या की जाती है तो जरूर मामला दर्ज हो सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार के बीफ बैन संबंधी आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि अगले तीन महीने तक बीफ पाए जाने पर किसी पर कठोर कार्रवाई ना की जाए। साथ ही पुलिस को भी ऐसे लोगों के प्रति नरमी बरतने को कहा है...
Author: JAN TV Editorial Team
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