एसीबी विवाद पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका
(India)
ऐंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के अधिकार क्षेत्र को लेकर केंद्र सरकार से उलझी दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के नोटिफिकेशन को ‘संदिग्ध’ बताने वाली हाई कोर्ट की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया और कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी। इस मामले में केंद्र सरकार की विशेष याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है। पूरा विवाद एसीबी द्वारा रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दिल्ली पुलिस के एक कॉन्स्टेबल की जमानत को लेकर शुरू हुआ था। केंद्र सरकार का कहना है कि एसीबी का अधिकार क्षेत्र राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों तक ही होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ ऐक्शन लेने का अधिकार नहीं रहता। हाई कोर्ट ने केंद्र के इस नोटिफिकेशन को संदिग्ध करार दिया था। हाई कोर्ट की टिप्पणी दरअसल एक फैसले का हिस्सा थी, जिसमें उसने यह कहा था कि एसीबी को पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का अधिकार है। इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

Author: JAN TV Editorial Team

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