दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खराब रहा। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि एलजी के पास ही नियुक्ति का अधिकार रहेगा। यह उपराज्यपाल का अधिकार है कि वह किस अधिकारी को तैनात करे किसे न करे। दिल्ली सरकार एलजी को सिर्फ सुझाव दे सकती है। सुझाव का मानना या न मानना एलजी का अधिकार है। इससे पहले भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) के अधिकार क्षेत्र को दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खानी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 21 मई को जारी अधिसूचना को जारी रहने का आदेश दिया है। मामले में केंद्र सरकार की विशेष याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। इसके अलावा कोर्ट ने केंद्र के अधिसूचना (नोटिफिकेशन) को श्संदिग्धश् बताने वाली हाई कोर्ट की टिप्पणी को आधारहीन करार देते हुए खारिज कर दिया। मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से भी इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट किसी टिप्पणी के दबाव में न आए और इस पर फैसला करे।
Author: JAN TV Editorial Team
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