तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में बरी किए जाने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय में चुनौती देगी। राज्य सरकार ने इस सबंध में उच्चतम न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने का आज फैसला लिया है। विशेष अदालत ने 66 करोड रूपए की आय से अधिक की संपत्ति के मामले में जयललिता और तीन अन्य लोगों को चार साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनायी थी। विशेष अदालत के इस फैसले को कर्नाटक उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी थी । न्यायालय ने बाद में जयललिता और अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया था। निचली अदालत में यह मामाला 20 साल तक चला और फैसला आने के बाद जयललिता को मुख्यमंत्री की गद्दी छोड़नी पड़ी और जेल की सजा के साथ साथ उनपर अगले दस साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी।
Author: JAN TV Editorial Team
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