दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है.एसीबी मामले को लेकर चल रही सुनवाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो को केंद्र के अफसरों की जांच का अधिकार नहीं है... साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया है... 21 मई को जारी गृहमंत्रालय की अधिसूचना में एसीबी के अधिकार क्षेत्र में भी कमीं की गई थी... इसमें कहा गया था कि एसीबी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती... आप सरकार ने केंद्र सरकार के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायालय ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी...
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।