व्यापमं मामले में हाईकोर्ट ने नहीं दिए सीबीआई जांच के आदेश
(India)
जबलपुर हाईकोर्ट ने व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानि व्यापमं मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने और वह सर्वोच्च संस्था होने से वह इस मामले में सुनवाई नहीं कर सकता। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के बाद 20 जुलाई को फिर सुनवाई होगी। इस बीच, सीएम शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि इस मामले की सीबीआइ जांच के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करने की साजिश रच रही है। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने व्यापमं फर्जीवाड़ा और मौतों की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। महाधिवक्ता पुष्पेंद्र कौरव ने कल जानकारी दी थी कि पिछले कुछ दिनों से जनता के बीच बनी भ्रम की स्थिति के आधार पर प्रदेश शासन ने हाईकोर्ट में व्यापमं मामले की जांच सीबीआई से कराने आवेदन पेश किया है।

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।