तीस्ता सीतलवाड को हाईकोर्ट से राहत
(India)
मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड और उनके पति जावेद आनंद दो हफ्ते के लिए गिरफ्तारी से बच गए हैं। बोम्बे हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत अवधि को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। इस तरह दोनों फिलहाल गिरफ्तारी से बच गए हैं। दोनों को डर था कि गबन के आरोप में सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। गौरतलब है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को ही दोनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद दोनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने 8 जुलाई को तीस्ता और उनके पति के खिलाफ केस दर्ज किया था। 14 जुलाई को सीबीआई ने तीस्ता के जुहू स्थित आवास और दफ्तर सहित 4 ठिकानों पर छापे मारे थे ।

Author: JAN TV Editorial Team

DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।