हाईकोर्ट ने रोका ‘बढ़ चला बिहार’
(India)
पटना हाईकोर्ट ने सरकार के ‘बढ़ चला बिहार’ प्रचार अभियान पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि इस तरह प्रचार करते हुए गणना का काम सरकार नहीं कर सकती। अदालत ने सूचना जनसंपर्क विभाग के प्रधान सचिव को जमकर फटकार भी लगाई। चार हफ्ते बाद फिर मामले की सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एल एन रेड्डी और न्यायाधीश अंजना प्रकाश की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इस सरकारी अभियान पर रोक के आदेश दिए। अदालत ने सरकार को खूब फटकार लगाते हुए उसकी सारी दलीलों का अनसुना कर दिया। कहा कि इस तरह से प्रचार आप नहीं कर सकते। अदालत ने सिर्फ आंकड़े इकट्ठा करने की इजाजत दी है।

Author: JAN TV Editorial Team

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