‘डॉक्टर अनुमति दें तो हो सकता है 24 सप्ताह का गर्भपात’
(India)
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसले के जरिए गर्भपात के मामले में एक नई राह दिखाई है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि यदि डॉक्टर अनुमति दें तो 24 सप्ताह यानि लगभग छह महीने की गर्भवती लड़की गर्भपात करा सकती है। कोर्ट ने यह फैसला गुजरात की एक 14 वर्षीय रेप पीडिता के गर्भपात कराने की अनुमति देने की अपील पर दिया है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह गुजरात हाईकोर्ट ने प्रेगनेंसी एक्ट का हवाला देते हुए गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

Author: JAN TV Editorial Team

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