दयानिधि मारन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
(India)
मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व टेलिकॉम मंत्री दयानिधि मारन की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। भ्रष्टाचार के मामले में जांच के इस केस में अब दयानिधि मारन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि तीन दिनों के भीतर दयानिधि मारन सीबीआई के समक्ष सरेंडर करें। सीबीआई ने डीएमके नेता दयानिधि मारन पर आरोप लगाया है कि बतौर दूरसंचार मंत्री मारन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चेन्नई के अपने आवास पर अनधिकृत तौर पर टेलिफोन एक्सचेंज बनाया था।सीबीआई का आरोप है कि सन टीवी जिसके मालिक मारन के भाई कलानिधि मारन हैं, को लाभ पहुंचाने के लिए सैकड़ों केबल्स का प्रयोग किया गया जिससे डाटा ट्रांसफर किया जाता है

Author: JAN TV Editorial Team

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