उच्चतम न्यायालय ने विदेशी बैंकों में जमा कालेधन की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट एवं बातचीत के खुलासे से इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एच एल दत्तू, न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति ए के सिकरी की विशेष खंडपीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी एवं अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कहा कि वह न तो एसआईटी रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को देगी, न ही वह रिपोर्ट सार्वजनिक करेगी, क्योंकि एसआईटी ने ऐसा करने का उससे अनुरोध किया है। एसआईटी आगामी सात अक्टूबर को अपनी नई रिपोर्ट सौंपेगी, जबकि मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तारीख मुकर्रर की गई है।
Author: JAN TV Editorial Team
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