बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई में मांस की ब्रिकी पर लगे प्रतिबंध के आदेश पर ही रोक लगा दी है. हालांकि हाईकोर्ट ने यह आदेश सिर्फ 17 सितंबर के लिए दिया है. लेकिन कोर्ट ने जानवरों को मारने के मामले में दखल देने से मना कर दिया. यानी मुंबई में अब 17 सितंबर को मांस बिक तो सकता है, लेकिन मांस बेचने वालों को उस दिन किसी जानवर की हत्या करने की अनुमति नहीं होगी. यानी बूचड़खानों में पशुओं को मारने पर रोक जारी रहेगी।
Author: JAN TV Editorial Team
DISCLAIMER: इस वेबसाइट पर दी गई जानकारी केवल सामान्य एवं शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। हमने जानकारी को सटीक रखने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पूर्णता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं दी जाती। तृतीय-पक्ष वेबसाइटों या स्रोतों की सामग्री पर हमारा नियंत्रण नहीं है। इस जानकारी के आधार पर लिया गया कोई भी निर्णय आपके अपने विवेक और जोखिम पर होगा।