सोमनाथ भारती को राहत
(India)

दिल्ली हाईकोर्ट ने आप नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश मामले में अंतरिम राहत दे दी है। सोमनाथ भारती की दो दिन तक गिरफ्तारी नहीं होगी। गौरतलब है कि आप नेता सोमनाथ भारती अंतरिम जमानत याचिका खारिज होने और गैर जमानती वारंट जारी होने को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गए थे। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया था। उनके खिलाफ उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज कराया था। सूत्रों के अनुसार आम आदमी पार्टी ने उन्हें पुलिस के सामने आत्मसमर्पण के लिए भी कहा था। सूत्रों की मानें तो पार्टी भारती से काफी खफा थी क्योंकि वो उनसे संपर्क नहीं कर पा रही थी।

Author: JAN TV Editorial Team

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